
Gautam Gambhir (Image Credit- Twitter/X)
भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच और पूर्व सांसद, गौतम गंभीर तथा उनकी फाउंडेशन के खिलाफ लगे आरोपों का सिलसिला, अप्रैल-मई 2021 में शुरू हुआ था। जब दिल्ली कोविड-19 की सबसे घातक लहर का सामना कर रही थी। उस समय गंभीर के कार्यालय और फाउंडेशन द्वारा एंटीवायरल दवाएं सप्लाई करने की खबरें सामने आई थीं। बाज़ार में इन दवाओं की भारी कमी थी, जिसके कारण आलोचकों ने गंभीर पर अनाधिकृत कब्ज़े और जमाखोरी का आरोप लगाया था।
2021 में दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल विभाग ने गंभीर, उनके परिवार के सदस्यों और गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। यह शिकायत ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। ये धाराएं वैध लाइसेंस के बगैर दवा सप्लाई पर रोक लगाती हैं।
इसी बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ लगाया क्रिमिनल केस रद्द कर दिया है। यह मामला 2021 में महामारी के चरम पर कोविड-19 दवाओं के अवैध कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के आरोपों से संबंधित था। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा द्वारा 21 नवंबर, 2025 को दिया गया यह आदेश, चार साल लंबी कानूनी लड़ाई को समाप्त करता है।
न्यायालय ने शिकायत को अमान्य पाया
गंभीर के बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि दवा डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से मानवीय था न कि बिक्री के लिए। उन्होंने तर्क दिया कि यह कदम नागरिकों का समर्थन करने के उद्देश्य से उठाया गया था, जब स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भारी मात्रा में लोगों को मदद करने में संघर्ष कर रही थी। ड्रग कंट्रोल विभाग ने इसका खंडन करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने लाइसेंस के बिना दवा वितरित करने की बात स्वीकार की थी, भले ही दवाएं मुफ्त में दी गई हों।
उच्च न्यायालय ने अंततः फैसला सुनाया कि आपराधिक शिकायत अमान्य थी। इसने शिकायत और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जारी किए गए ट्रायल कोर्ट के समन को रद्द कर दिया। इस निर्णय से गंभीर और उनके परिवार के सदस्यों को बड़ी राहत मिली है, जो फाउंडेशन में ट्रस्टी के रूप में कार्यरत हैं।
फैसला सुनाए जाने के समय गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के साथ गुवाहाटी में थे। इस फैसले ने महामारी के चरम पर फाउंडेशन की कार्रवाई से जुड़े लंबे समय से चल रहे मामले को सुलझा दिया है।
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