
BCCI (Image Credit- Twitter X)
हाल में ही पिछले हफ्ते National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का एडटेक कंपनी बायजू (BYJU’s) पर बकाया 158 करोड़ रुपए की राशि को लेकर फैसला सुनाया था।
NCLAT के इस फैसले में कंपनी को बीसीसीआई को बकाया रकम चुकानी थी। हालांकि, बायजू को पैसा मुहैया करने वाले यूएस की एक फर्म GLAS Trust Company ने इस फैसले पर आपत्ति जताई थी, और कहा था कि कंपनी गलत तरीके से कमाए गए पैसों को भुगतान के लिए इस्तेमाल कर रही है।
तो वहीं NCLAT के इस फैसले के संबंध में GLAS Trust Company ने यूएस के एक कोर्ट में इसको लेकर एक अपील दायर की, जिसपर अब यूएस कोर्ट का बयान सामने आया है। यूएस के कोर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है। इस कोर्ट के जज ने फैसला सुनाते हुए बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से कहा- मुझे इस बात की गहरी चिंता है कि मुझसे ऐसी राहत मांगी जा रही है जिससे दूसरे देश में कार्यवाही विफल हो जाएगी।
यूएस में इस मामले की सुनवाई के वक्त बायजू कंपनी की ओर से प्रतिनिधित्व वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के जरिए Sheron Korpus कर रहे थे। अपने जवाब में, Korpus ने दावा किया कि अमेरिकी कंपनी ने BYJU’s के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही को सक्रिय रखने की कोशिश की थी, जिसे ट्रिब्यूनल द्वारा निपटान की अनुमति के कारण रोक दिया गया था। Korpus ने यह भी कहा कि इसका मतलब भारत की न्यायिक प्रणाली का अपमान होगा।
BCCI का 158 करोड़ रुपए है बकाया
गौरतलब है कि नवंबर 2023 तक बायजू भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक था। तो वहीं इसी दौरान बीसीसीआई ने बकाया बिल के भुगतान के लिए बोर्ड कंपनी से बार-बार बोलता रहा। बायजू के भुगतान में देरी की वजह से यह राशि 158 करोड़ की हो गई। इसके बाद क्रिकेट बोर्ड ने प्रायोजक के रूप में कंपनी से अपना नाता खत्म कर लिया, और बकाया राशि के लिए NCLAT में अपील दायर की, जिसका फैसला हाल में ही बोर्ड के पक्ष में आया है।
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